समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत
सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांगी वानखेड़े की गिरफ्तारी की इजाजत, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगायी रोक
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की अपील की है। इसके लिए CBI ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि वानखेड़े के खिलाफ बेहद गंभीर और संवेदनशील आरोप हैं। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने वानखेड़े को पिटीशन में शामिल चैट और दूसरे मैटेरियल को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करने पर भी रोक लगायी थी।
CBI ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। CBI ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे।
इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में CBI को 22 मई तक वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। बुधवार को कोर्ट ने इस राहत को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।
वानखेड़े ने कहा है कि पिछले 4 दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर गालियों वाले मैसेज भी मिल रहे हैं। वानखेड़े ने कहा कि वे मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग करेंगे।