महानगरपालिका का बोगस डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 लोगो पर केस दर्ज 

Spread the love

महानगरपालिका का बोगस डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 लोगो पर केस दर्ज 

अजहर शेख : संवाददाता 

वसई ; एक बार फिर वसई विरार शहर में चोरी छुपे चला रहे क्लिनिक के बोगस डॉक्टरों पर वसई विरार शहर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग की कार्रवाई शुरू हो गयी है। पिछले दो दिन में उपरोक्त विभाग ने 3 बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि इसके पहले भी उपरोक्त विभाग ने कई बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई कर उनपर शिकंजा कस था। बता दे कि वैद्यकीय आरोग्य विभाग की एकाएक बोगस डॉक्टरों पर कार्रवाई से अन्य डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार, विविसीएमसी कमिश्नर अनिलकुमार पवार व अतिरिक्त आयुक्त अंजिक्या बागड़े के आदेशानुसार में उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे के मार्गदर्शन में वैद्यकीय आरोग्य विभाग की प्रमुख डॉ.भक्ति चौधरी के नेतृत्व में वैद्यकीय अधिकारी डॉ.कृष्णा गोसावी (नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, धानिव) की शिकायत पर पेल्हार पुलिस ने बोगस डॉ.अखंडप्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है।शिकायत में डॉ.गोसावी ने बताया कि बोगस डॉ.यादव ने बिना किसी मेडिकल डिग्री के आधुनिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते हुए ओम क्लिनिक (घरतवाड़ी, धानिवबाग, नालासोपारा पूर्व) नामक एक अस्पताल चला रहा था। इसी क्रम में विविसीएमसी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.वंदना प्रल्हाद वसईकर (नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र,पेल्हार) ने पेल्हार थाने में बोगस डॉ.जगदीश कुमार अछैबर गौतम के ऊपर केस दर्ज करवाई है।दरअसल, बोगस डॉ.गौतम ने बिना किसी मेडिकल डिग्री के आधुनिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते हुए साई क्लिनिक (मणिचा पाडा, रिचर्ड कंपाउंड वसई पूर्व) नामक एक अस्पताल चला रहा था। विविसीएमसी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.शाहिन जमीर शेख (नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बिलाल पाडा) ने बोगस डॉ. संजीवकुमार चंद्रशेखर झा के ऊपर पेल्हार थाने में केस दर्ज करवाई है। आरोप यह है कि बोगस डॉ.झा बिना किसी मेडिकल डिग्री के आधुनिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते हुए साई मलंग क्लिनिक (बिलाल पाडा, नालासोपारा पूर्व) नामक एक अस्पताल चला रहा था। विविसीएमसी के तीनों डॉक्टरों की शिकायत पर पेल्हार पुलिस ने उपरोक्त बोगस डॉक्टरों के खिलाफ कलम 420, सह वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम 1961 कलम 33,33 (ए),व औषदी द्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन 1940 कलम 18 (सी),18ए,27 के तहत केस दर्ज किया है। तीनो मामले की जांच उपरोक्त थाने के अलग-अलग पुलिस अधिकारी कर रहे है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon