केंद्रीय जांच ब्यूरो का डायरेक्टर बताकर ठगी करने वाले शख्स को 3 साल की सजा 

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केंद्रीय जांच ब्यूरो का डायरेक्टर बताकर ठगी करने वाले शख्स को 3 साल की सजा 

अभिनेता राकेश रोशन से भी की थी 50 लाख रुपये की ठगी, CBI की स्पेशल कोर्ट ने फर्जी डायरेक्टर को सुनाई सजा 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – सीबीआई की विशेष अदालत ने अभिनेता राकेश रोशन समेत कई लोगों से ठगी करने वाले दिव्यांग आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाया गया शख्स खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगी किया करता था। विशेष न्यायाधीश वी़ पी़ देसाई ने आरोपी अश्विनी कुमार शर्मा को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि इस केस में पहले आरोपी राकेश राजन को 2022 में दोषी ठहराया गया था जबकि दूसरे आरोपी शर्मा के मुकदमे की अलग से सुनवाई की गई थी।

मेडिकल डिसेबिलिटी के चलते शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने को लेकर असमर्थता जाहिर की थी। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वांरट जारी किया था, जिसे शर्मा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। शर्मा ने साफ किया था कि वह कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से अनुपस्थित होने के आधार पर विशेष अदालत के फैसले के अवैध होने का दावा नहीं करेगा।बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्मा को विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने की अनुमति दी थी। इसलिए वह न्यायाधीश के सामने वीसी के जरिए हरियाणा के पानीपत से हाजिर हुआ। शर्मा ने दावा किया था कि पिछले दिनों हुए ऐक्सिडेंट की वजह से उसके शरीर में 80 प्रतिशत डिसेबिलिटी हो गई है।

सीबीआई ने शर्मा को 2011 में 200 से अधिक लोगों के ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभिनेता राकेश रोशन भी इस ठगी के शिकार हुए थे। आरोपियों ने अभिनेता रोशन से उनकी सिविल मैटर सेटल कराने के नाम पर 50 लाख रुपये लिए थे। पैसे देने के बावजूद जब रोशन का काम नहीं हुआ, तो उन्होंने सीबीआई की एसीबी ब्रांच में शिकायत की। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने आदर्श घोटाला मामले के आरोपियों से भी संपर्क किया था।

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