एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

एंटीलिया विस्फोटक कांड और मनसुख हिरेंन हत्याकांड मामले में पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मिली जमानत

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – सुप्रीम कोर्ट ने एंटीलिया बम और कारोबारी मनसुख हिरन हत्या मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस की विशेष शाखा में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है।

25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के ‘एंटीलिया’ बंगले के बाहर विस्फोटक में प्रयुक्त होने वाली जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो मिली थी। इसके बाद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव 6 मार्च को संदिग्ध हालत में मिला था। एनआईए ने अपनी जाँच रिपोर्ट में दावा किया है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा इस पुरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था।

अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रदीप शर्मा को अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस एस. बोप्पना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें जमानत दे दी। उन्हें कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या और एंटीलिया विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई पुलिस को 25 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे जिलेटिन से भरी हरे रंग की स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी मिली थी, जिसमें एक धमकी भरा पत्र भी था। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि कार रात 1 बजे पार्क की गई थी। 5 मार्च को इस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव कलवा खाड़ी में मिला था। पुलिस ने पहले कहा कि यह आत्महत्या है और फिर विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस द्वारा विधानसभा में मामला उठाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच एटीएस को सौंप दी।

एटीएस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया और मामले में पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गोरे को गिरफ्तार किया। इसके बाद एनआईए ने कोर्ट के जरिए इस केस को एटीएस से अपने हाथ में ले लिया और अब एनआईए इस केस की जांच कर रही है।

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