उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में मिली मंजूरी

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उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में मिली मंजूरी

विधानसभा में ‘एक देश, एक कर’ फॉर्मूले के तहत जीएसटी अधिनियम में संबंधित संशोधन बिल पारित

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करने वाला महाराष्ट्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 गुरुवार को विधानसभा में पारित किया गया। ‘एक देश, एक कर’ फॉर्मूले के अनुसार, जीएसटी अधिनियम में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक ‘एक देश, एक कर’ फॉर्मूले के आधार पर पेश किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कानून में संशोधन करने के बाद सभी राज्यों के लिए संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन करना अनिवार्य है, तदनुसार यह विधेयक पेश किया गया है।

उक्त विधेयक में महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के 22 खंडों और 1 अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य रूप से न्यायाधिकरण, डेटा अभिलेखीय नीति, अपराधों के प्रावधानों का सरलीकरण (अपराधीकरण और अपराधों के शमन का सरलीकरण), इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीकरण और रिफंड से संबंधित अनुभागों में संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री अजीत पवार ने यह भी बताया कि प्रस्तावित सुधार प्रक्रिया के सरलीकरण और करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किए गए हैं।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 30 मार्च, 2023 को पारित वित्त अधिनियम 2023 के तहत केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया है। इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन करना आवश्यक था।

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