मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुईं सुनवाई, अगली सुनवाई 4 अगस्त के दिन
कोर्ट ने शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णश मोदी और गुजरात सरकार को भेजा नोटिस
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
दिल्ली – मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल गाँधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधयक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
राहुल गाँधी की ओर से उनके वकीलों ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। इससे पहले राहुल गाँधी पर केस करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपील की थी कि उन्हें सुने बिना केस में कोई भी फैसला न लिया जाए।
अगर राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गाँधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता और सरकारी बंगला दोनों चले गय।
नियम के मुताबिक सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल यानी 2031तक राहुल गाँधी के चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।