भिवंडी मनपा शिक्षक की यौन उत्पीड़न मामले में जमानत खारिज 

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भिवंडी मनपा शिक्षक की यौन उत्पीड़न मामले में जमानत खारिज 

आरोपी सहित १५ अन्य शिक्षकों के खिलाफ फर्जी नियुक्ति का मामला भी गरमाया

भिवंडी – भिवंडी महानगरपालिका शिक्षक की एक महिला शिक्षिका के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल की गई जमानत खारीज हो गयी है और अब अन्य १५ शिक्षकों के साथ उक्त शिक्षक के सिर पर भी सरकारी नौकरी से हाथ धोने की तलवार लटक रही है।

बता दें कि नारली तालाब मनपा स्कूल नंबर १२ के शिक्षक नबील मोमिन के खिलाफ एक महिला शिक्षिका ने निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में धारा 376, 354, 354 ए, 506 के तहत मामला कराया था जिसके लिए आरोपी ने 9/5/2023 को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जब आरोपी को लगा कि उस की स्थिति कमजोर है तो वह जमानत के दिन उपस्थित नहीं हुवा और फरार हो गया, उसके बाद 27/6/2023 को आरोपी द्वारा फिर से दायर की गई अग्रिम जमानत को पीड़ित की वकील फौजिया मर्चेंट की दलील के बाद कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। यौन उत्पीड़न के इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब पीड़िता की वकील फौजिया मर्चेंट ने कोर्ट में दावा पेश किया कि आरोपी नबील मोमिन आदतन अपराधी है और छल-कपट उसकी प्रकृती का हिस्सा है और वह इससे पहले भी राज्य सरकार, भिवंडी मनपा और हाई कोर्ट को गुमराह कर सरकारी नौकरी का सुख लूट रहा है। पीड़िता की वकील फौजिया मर्चेंट ने बताया की २००६ में १६ ऐसे शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था जो फर्जी तरीके से नियुक्त थे और नबील मोमीन भी उनमे से एक था हैरानी की बात यह है कि इनकी नियुक्ति करने वाले तत्कालीन प्रशासनाधिकारी गवळी पर इस अवैध नियुक्ति का आरोप लगा था। उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, और वह कई महीनों तक जेल में रहे, लेकिन नबील और उनके साथी शिक्षकों ने उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को धोखा दिया और फर्जी तरीके से बहाल हो गए। इस मामले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता इस्लाम ख्वाजा मोमीन ने राज्य सरकार से जांच की मांग की थी और महाराष्ट्र सरकार ने भी नबील और १५ शिक्षकों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था के जाचंकर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाये, लेकिन कोरोना की व्यस्तता के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिडीत महिला शिक्षक ने बताया के आरोपी और उसकी पत्नी दोनों फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वह जल्द ही फर्जी भर्ती में शामिल १५ शिक्षकों को बर्खास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करेगी ताकि मनपा छात्रों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे।

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