मानहानि केस में उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को कोर्ट का समन

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मानहानि केस में उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को कोर्ट का समन

सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवड़ी कोर्ट ने जारी किया समन। दोनों नेताओं को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

योगेश पाण्डेय – संवाददाता

मुंबई – मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के दो प्रमुख नेताओं उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राऊत को समन जारी किया है। यह समन शिंदे गुट के एक सांसद की शिकायत पर जारी किया गया है। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ मुखपत्र सामना में प्रकाशित कथित अपमाजनक लेखों को लेकऱ उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को समन जारी किया गया है।

शिवड़ी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस. बी. काले ने मुंबई दक्षिण – मध्य लोकसभा क्षेत्र से सांसद राहुल शेवाले द्वारा दायर एक शिकायत के जवाब में समन जारी किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राऊत को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल सांसद राहुल शेवाले ने मुखपत्र सामना में अपमाजनक लेख छापने के आरोप में दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) और 501 (मानहानि करने वाली बात छापना) के तहत कार्यवाई की मांग की गई है। जिन कथित अपमाजनक लेखों का हवाला दिया गया है वे सामना के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ प्रकाशित किये गये थे। उद्धव ठाकरे सामना के मुख्य संपादक और संजय राऊत कार्यकारी संपादक हैं।

वकील चित्रा सालूंखे के माध्यम से दायर शिकायत में, राहुल शेवाले ने 29 दिसम्बर 2022 को राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट व्यवसाय है शीर्षक वाले लेखों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, शिकायतकर्ता ने उक्त लेखों में लगाए गये सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह आम जनता के सामने उनकी छवि ख़राब करने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और राजनितिक करियर को नुकसान पहुँचाने का एक कमजोर प्रयास है।

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