एक और मानहानि मामले में राहुल गाँधी को राहत
बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को निर्देश। राफेल घोटाला मामले में मानहानि केस पर 2 अगस्त तक सुनावाई न की जाए
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि राफेल विमान खरीद सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई दो अगस्त तक न की जाए। लिहाजा, राहुल गाँधी को फिर से गिरगांव कोर्ट में पेश होने से राहत मिल गई है।
भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में गिरगांव कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी आपत्तिजनक भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर मोदी के साथ-साथ पार्टी की भी छवि खराब कर रहे हैं। श्रीश्रीमाल की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को तलब किया था और उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गाँधी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके वकीलों ने गिरगांव कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की भी मांग की थी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को राहुल गाँधी की याचिका सुनवाई के लिए आई। राहुल गाँधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता श्रीश्रीमाल का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील इस समय अदालत में मौजूद नहीं है, इसी लिहाज से उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित करने का भी अनुरोध किया। अदालत ने पासबोला के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।