राफेल मामले में प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुईं सुनवाई 

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राफेल मामले में प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान पर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुईं सुनवाई 

राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने एडवोकेट-जनरल से मांगी राय, अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – राफेल विमान की खरीद पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर 26 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले के कानूनी पहलुओं पर महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गाँधी को दी गई राहत भी बढ़ा दी है।

केस में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी, तब कोर्ट ने पुलिस को राहुल गाँधी के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।

राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है। रैली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कमांडर इन थीफ लिखा था। राहुल की इस टिप्पणी पर भाजपा नेता महेश श्रीमल ने राहुल के खिलाफ मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में मानहानि का केस दर्ज कराया था।

मामले में साल 2021 में एक लोकल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायतकर्ता गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित है। मानहानि का दावा वही कर सकता है, जिसे कथित तौर पर बदनाम करने के लिए बयान दिया गया हो। ऐसे में शिकायत को मानहानि का केस करने का अधिकार ही नहीं है।

कोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया था, जिसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है। फिर कई बार राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टली और उन्हें मिली अंतरिम राहत की अवधि भी बढ़ाई जाती रही। 2 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए टाल दी थी।

दरअसल, शिकायककर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से समय मांगा था। इस पर जस्टिस कोतवाल ने कहा कि मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी। तब तक राहुल गांधी को पहले दी गई अंतरिम राहत जारी रहेगी।

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