वैभव गायकवाड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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वैभव गायकवाड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जज के सामने दोनों पक्षों में हुई ज़ोरदार बहस

हिललाइन गोलीकांड में फरार है वैभव गायकवाड

आकीब शेख

कल्याण – भाजपा विधायक गणपत गायकवाड के सुपुत्र वैभव गायकवाड की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो फरवरी को उल्हासनगर के हिललाईन थाने में हुए गोलीकांड प्रकरण में आरोपी वैभव गायकवाड फरार चल रहे है। बतादें कि मंगलवार को कल्याण के जिला सत्र न्यायालय में वैभव गायकवाड के अग्रिम जमानत की अपील पर सुनवाई हुई। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एस.जी.इनामदार के समक्ष दोनों ओर से बहस हुई। सरकार की ओर से एडवोकेट सचिन कुलकर्णी और कासिम शेख ने शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड की पैरवी की। वहीं भाजपा नेता एवं विधायक के सुपुत्र वैभव गायकवाड की ओर से मुंबई के जाने-माने वकील एडवोकेट सुदीप पासबोला ने एक-एक करके सभी बिंदुओं को रखा। दोनों पक्ष के वकीलों में करीब ढाई घन्टे तक बहस हुई। अंत में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को अगले दिन के लिए सुरक्षित रख दिया था। बुधवार को याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक वैभव गायकवाड की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और वे अग्रिम जमानत की प्रयास में है। वहीं कल्याण जिला सत्र न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करने पर वैभव गायकवाड को मुंबई हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा।

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