फांसी की सजा पाए कैदी की आत्महत्या पर उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

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फांसी की सजा पाए कैदी की आत्महत्या पर उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने जेल के जिम्मेदार अधिकारी को किया तलब, रेप केस के आरोपी की आत्महत्या की जांच के लिए आरोपी मां ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित कोपर्डी गैंग रेप और मर्डर केस में फांसी की सजा पाए आरोपी की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान जेल के जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश रेप मामले में दोषी जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे की मां की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। सितंबर 2023 में पुणे के येरवडा जेल में शिंदे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया था।

याचिका में कोर्ट की निगरानी में शिंदे के मौत के मामले की जांच का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही शिंदे के इलाज से जुड़े मेडिकल पेपर और मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट की मांग करने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने इसी माह याचिका पर अगली सुनवाई रखी है। याचिका में दावा किया गया है कि शिंदे मानसिक बीमारी (गंभीर अवसाद और चिंता) से जूझ रहा था। जेल में उसे सही ढंग से उपचार नहीं मिला, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। याचिका के अनुसार शिंदे ने वकील से मुलाकात में बताया था कि वह रात को सो नहीं पाता है। वकील ने जेल प्रशासन से शिंदे के मेडिकल पेपर मांगे थे, पर उन्हें इलाज के दस्तावेज नहीं मिले। हालांकि जेल प्रशासन ने शिंदे के वकील को एक महीने पहले उसके खाना छोड़ने की जानकारी दी थी।

जस्टिस रेवती ढेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच के सामने शिंदे की मां की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश ऐडवोकेट विजय हिरेमठ ने कहा कि जेल प्रशासन से मानसिक रूप से बीमार कैदियों के पैरंट के तौर पर काम करने की अपेक्षा की जाती है। कैदियों के इलाज के संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों की प्रति भी पेश की। बेंच को मेंटल हेल्थ केयर ऐक्ट के प्रावधानों की भी जानकारी दी। इसके बाद बेंच ने सरकारी वकील को याचिका में उठाएं गए मुद्दों को लेकर निर्देश लेने को कहा और जेल के जिम्मेदार अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

विशेष अदालत ने शिंदे को नवंबर 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के बाद शिंदे को पुणे के येरवडा जेल में रखा गया था। शिंदे की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की है, जबकि शिंदे ने सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अहमदनगर जिले में स्थित कोपर्डी में 14 वर्षीय लड़की के गैंग रेप का मामला सामने आया था।

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