अग्निकांड के 23 दिन बाद पुलिस ने कंपनी मालिक पर दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस

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अग्निकांड के 23 दिन बाद पुलिस ने कंपनी मालिक पर दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का केस

कापुस गोदाम में हए अग्निकांड में मां बेटे की जलकर हुई थी मौत

भिवंडी – भिवंडी तालुका के वलपाड़ा इलाके में स्थित एक तकिया बनाने वाली कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग में जलने से मां और उसके मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी।इस मामले में नारपोली पुलिस ने घटना के 23 दिन के बाद मृतक महिला के पति की शिकायत पर कंपनी मालिक पर गैर इरादातन हत्या का केस दर्ज किया है।जिसके बाद से कंपनी मालिक फरार है।

मिली जानकारी के अनुसार भिवंडी तालुका के वलपाड़ा स्थित पारसनाथ कंपाउंड के बी 23 बिल्डिंग में पहली मंजिल पर कॉटन से तकिए बनाने वाली शेजल एंटरप्राइजेज नामक कंपनी स्थित है। उक्त कंपनी में 7 नवंबर की शाम अचानक आग लग गई थी।जिसके बाद कंपनी में काम करने वाले महिला, पुरुष कंपनी से बाहर भागकर अपनी जान बचा लिए थे। लेकिन कंपनी में काम करने वाली शकुंतला रवि राजभर (35) व उसके 3 वर्षीय लड़के प्रिंस रवि राजभर की आग में जलने से मौत हो गई थी।जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था। इस मामले में घटना के 23 दिन बाद नारपोली पुलिस ने गोदाम मालिक संतोष चाफेकर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे नारपोली पुलिस स्टेशन सहायक पुलिस निरीक्षक विकास राउत ने बताया कि मृतक महिला के पति की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी मालिक द्वारा कापुस के गोदाम में मानवीय सुरक्षा का कोई योग्य उपाय योजना नहीं किया था।जिसके कारण आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और दो निर्दोषों की जान चली गई। केस दर्ज होने की खबर लगाने के बाद से कंपनी मालिक फरार हो गया है। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

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