लंबी नींद के बाद फिर से जागी मुंबई महानगर पालिका
मुंबई में प्लास्टिक विरोधी कार्रवाई तेज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई में शामिल। 5 हजार से 25 हजार तक जुर्माना और 3 महीने की कैद का प्रावधान
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – प्लास्टिक की थैलियों और वस्तुओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब एक बार फिर तेज होने जा रही है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार मुंबई महानगर पालिका ने इस कार्रवाई के लिए फिर से टीमों का गठन किया है। टीम में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल होंगे और दंडात्मक कार्रवाई सोमवार 21 अगस्त से लागु कर दी गई है। इस कार्रवाई में टीम प्लास्टिक उपयोग करने वाले ग्राहकों पर भी नजर रखेगी।
मुंबई में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, प्लेट, चम्मच, डिब्बे के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में प्लास्टिक बैन लागू किया था। इसके बाद महानगर पालिका ने भी प्लास्टिक प्रतिबंध पर अमल शुरू कर दिया। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई के लिए टीमें नियुक्त की गईं। हालांकि छंटनी के दौरान दो साल तक प्लास्टिक बैन की कार्रवाई पूरी तरह से ठंडी कर दी गई थी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद महानगर पालिका ने जुलाई 2022 से एक बार फिर प्लास्टिक प्रतिबंध पर अमल शुरू कर दिया था, लेकिन कार्रवाई बहुत तेज़ नहीं थी। अब महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड ने इस कार्रवाई में पहल करने का फैसला किया है। इस कार्रवाई में महानगर पालिका के साथ पुलिस और एमपीसीबी ने भी शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार मनपा के दुकान एवं प्रतिष्ठान विभाग ने कार्रवाई की योजना तैयार की गई है।
इस ऑपरेशन के लिए प्रत्येक वार्ड में पांच अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। उपायुक्त संजोग कबरे ने बताया कि तीन अधिकारी महानगर पालिका से, एक एमपीसीबी से और एक पुलिस दल से होंगे। एमपीसीबी ने महानगर पालिका को 25 अधिकारियों के नाम भी सुझाये हैं और उसी के अनुसार टीमें गठित की जाएंगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वास्तविक कार्रवाई सोमवार 21 अगस्त से कार्यन्वित कर दी गई है।
टीम द्वारा दुकानों, बाजारों, रेहड़ियों, मॉल में प्लास्टिक थैलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं, पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बक्सों, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के दुकानदारों और विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर ग्राहकों को सूचित किया जाएगा। इसलिए महानगर पालिका प्रशासन ने अपील की है कि उपभोक्ता भी प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से बचें।
यदि किसी विक्रेता या ग्राहक के पास प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया जाता है, तो पहले अपराध के लिए 5,000 रुपये, दूसरे अपराध के लिए 10,000 रुपये,तीसरे अपराध के लिए 25,000 रुपये और 3 महीने की कैद का जुर्माना लगाया जायेगा।