उद्धव ठाकरे और संजय राऊत को बड़ी राहत। मानहानि मुकदमें में मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली ज़मानत
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राऊत को मानहानि मामले में मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत से सोमवार को 15000 हजार रूपये के निजी मुचलके पर ज़मानत मिल गई है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख को लेकर शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। संजय राऊत सोमवार सुबह मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए। वहीं उद्धव ठाकरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की इजाजत दी गई। अब इस मामले में अगली सुनावाई 14 सितंबर को होगी।
इस बीच संजय राऊत ने दावा किया की राकांपा अध्यक्ष शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार की तरह भाजपा से हाथ मिलाने की गलती नहीं करेंगे। अजित पवार ने पिछले महीने राज्य में एकनाथ शिंदे नित भाजपा सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थीं। उनके साथ राकांपा के 8 बागी विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्रिपद की शपथ ली थीं। शरद पवार की पार्टी राज्य में शिवसेना (युबीटी) और कांग्रेस के साथ विपक्षी महाविकास अघाड़ी की घटक दल है।