चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर 11-11 लाख रुपये का जुर्माना
अजहर शेख : संवाददाता
पालघर ; बोईसर पुलिस स्टेशन में लूट व हत्या के मामले में 4 आरोपियों को मोक्का एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर 11-11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।मिली जानकारी का अनुसार, बोईसर पुलिस स्टेशन के जीआर नं.124/2010 भा.द.वि.सं.कलम 396, 397, 75, आर्म्स एक्ट की धारा 3 25 (सी) मोक्का अधिनियम की धारा 3(1), (i), 3(2), 3(4) के तहत दायर वारदात का मुख्य आरोपी उदय सिंह उर्फ छोटू पिंजू बबेरिया व उसके 5 अन्य साथी द्वारा वारदात में मृतक राकेश देवराम मोरे, वह बोईसर में अपनी शराब की दुकान बंद कर गले में रुपयों की थैली लेकर जा रहा था, इसी बीच मुख्य आरोपी ने गावठी कट्टा से गोली मारकर मृतक की हत्या कर दी और उससे 1,68,000 रुपये लूट लिए, साथ ही वहां से फरार हो गया, फोन पर बात करते हुए इसम अब्दुलकईम अब्दुलहलीम खान पुलिस को फोन कर रहा है, इसी पर शक होने पर आरोपी उदय सिंह उर्फ छोटू पिंजू बबेरिया ने गावठी कट्टे से सिर में गोली मार दी और उसकी भी हत्या कर दी. इसलिए उपरोक्तानुसार बोईसर थाने में मामला दर्ज किया गया था। उक्त आरोपी बोईसर, मनोर, पालघर, सातपाटी थाना क्षेत्र व साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के राणापुर थाना क्षेत्र में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, जबरन चोरी, सेंधमारी जैसे संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय, ठाणे में संगठित अपराध के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। विशेष सत्र न्यायालय, ठाणे की अदालत में उक्त अभियुक्तों पर मुकदमा चलाकर आरोपियों (अमरू बबेरिया, राजु जागडिया मेढा, उदयसिंग उर्फ छोटू पिंजू बबेरिया व बापूसिंग दितीया सिंगोड) को आजीवन कारावास व 11-11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।