डोंगरी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू
सदानंद माने पर अपनी ही पत्नी की अवैध रूप से कॉल डिटेल (सीडीआर) निकालने का लगा आरोप। पत्नी ने दर्ज कराया मामला, जाँच में जुटी सहायक पुलिस आयुक्त जोत्स्ना रासम
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने और अपनी ही पत्नी के कॉल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकालने का आरोप लगा है। डोंगरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सदानंद माने के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। एक अधिकारी ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि माने ने अवैध रूप से सीडीआर निकालकर कानून की अनदेखी की है। सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से उक्त मामले की जांच चल रही है।
डोंगरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सदानंद माने और उनकी पत्नी सायली माने के बीच तलाक मामले की कोर्ट में सुनवाई और कार्यवाही चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान ही सायली ने पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त और कई वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की और आरोप लगाया कि माने ने निजी जासूसों को उनके पीछे लगा कर जासूसी करवा रहे हैं और उनके पति बार-बार अलग-अलग तरीकों से मेरे मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाल रहे हैं।
चूंकि किसी के मोबाइल नंबर की अवैध सीडीआर निकालना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, इसलिए इस प्रकार की गतिविधि को गंभीरता से लिया गया। सायली द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने माने की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और सहायक पुलिस आयुक्त जोत्सना रसम मामले की जांच कर रही हैं।
सहायक पुलिस आयुक्त ने विभागीय जांच में सदानंद माने और सायली माने दोनों के बयान दर्ज किये हैं, और यह विभागीय जांच अंतिम चरण में है। इस बीच सायली ने कहा है कि चूंकि उनका पति पुलिस बल में है, इसलिए वह अपने पद का दुरुपयोग करके उसे परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पांच साल पहले जब वह कोलाबा थाने में थे तभी उन्होंने एक अपराध में एक आरोपी का नाम डालकर मेरे मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाली थी। सायली ने कहा कि तब से वह ऐसा कई बार कर चुका है। इस बारे में उनका क्या कहना है, यह जानने के लिए माने से उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर संपर्क करने की कोशिश की गई। कई कोशिशों के बाद उन्होंने एक बार जवाब दिया और फिर यह कहकर फोन रख दिया कि वे बात नहीं करना चाहते हैं।
यदि किसी मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालना हो तो संबंधित विभाग के उपायुक्त को विधिवत आवेदन करना होता है। इसमें मोबाइल नंबर रखने वाले व्यक्ति का नाम, सीडीआर लेने का कारण, किस अपराध से संबंधित सीडीआर की जरूरत है, यह जानकारी देनी होती है। उपायुक्त के अनुमोदन के बाद संबंधित नंबर का सीडीआर जारी करने के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है। सीडीआर प्राप्त होने के बाद उन्हें पहले उपायुक्त और फिर मांग अधिकारी के पास भेजा जाता है।