सेंचुरी रेयॉन टैंकर विस्फोट मामला : कंपनी मैंनेजमेंट सहित टैंकर मालिक पर अपराध दर्ज 

Spread the love

सेंचुरी रेयॉन टैंकर विस्फोट मामला : कंपनी मैंनेजमेंट सहित टैंकर मालिक पर अपराध दर्ज 

सांसद श्रीकांत शिंदे के निर्देश पर मृतकों को 13 – 13 लाख का मुआवजा एवं परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का निर्णय 

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

उल्हासनगर – उल्हासनगर स्थित सेंचुरी रेयॉन कंपनी में टैंकर फटने के मामले में कंपनी प्रशासन और टैंकर के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपराध में दर्ज किया गया है कि कंपनी प्रशासन द्वारा सावधानी नहीं बरतने और टैंकर मालिक द्वारा पर्याप्त देखभाल नहीं करने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। उल्हासनगर के शहाड इलाके में सेंचुरी रेयॉन कंपनी में शनिवार को एक टैंकर में भयानक विस्फोट हो गया था। इस धमाके में चार लोगों की जान चली गई जबकि अन्य छह लोग घायल हो गये। कंपनी परिसर में टैंकर क्रमांक MH 04 GL 2487 में ब्लास्ट हो गया था।

यह हादसा तब हुआ जब टैंकर पानी भर रहा था, इस समय कंपनी प्रशासन कंपनी की ओर से जीवन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। कंपनी प्रशासन ने कोई सावधानी नहीं बरती, साथ ही टैंकर मालिक ने भी टैंकर भेजते समय यह सुनिश्चित किए बिना ही कंपनी को टैंकर भेज दिया कि टैंकर में कोई अन्य विस्फोटक गैस नहीं रहेगी। क्राइम फाइल में लिखा है कि इसी वजह से विस्फोट हुआ। इस प्रकारण के बाद कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डाॅ. श्रीकांत शिंदे ने रविवार को सेंचुरी रेयॉन कंपनी का दौरा किया और प्रशासन से चर्चा की। इस अवसर पर औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के साथ-साथ कंपनी प्रबंधन विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉ. शिंदे ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस घटना में मरने वाले मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधन की ओर से 13-13 लाख रुपये दिये जायेंगे। कंपनी की ओर से कहा गया कि इन श्रमिकों के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चों की 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी कंपनी के माध्यम से की जाएगी। इस बैठक के बाद सांसद श्रीकांत शिंदे ने हादसे में घायल कर्मचारियों से उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल जाकर मुलाक़ात की और उनका हालचाल जाना।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Right Menu Icon