भाजपा नेता को बचाने वाली सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट याचिका ख़ारिज
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मोहित कंबोज समेत अन्य पर लगे धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई को लगाई फटकार। कहा जाँच कर जल्द रिपोर्ट सौंपें
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – मुंबई की एक एक विशेष अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 103 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के संबंध में भाजपा नेता मोहित कंबोज और अन्य के खिलाफ दायर धोखाधड़ी मामले को बंद करने की सिफारिश करने वाली सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है।
दरअसल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयवंत यादव ने मामले को बंद करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को यह कहते हुए भी खारिज कर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है। साथ ही जांच एजेंसी को मामले की आगे जांच कर उचित रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
यह स्पष्ट है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और धोखाधड़ी की। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए राष्ट्रीयकृत बैंक का दुरुपयोग किया और नागरिकों से क्रमश: करोड़ों रुपये की ठगी हुई।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि मोहित कंबोज जो टेनेट एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और अन्य आरोपियों ने क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए झूठे दस्तावेज जमा करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 103 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। हालाँकि सीबीआई ने मामले को बंद करने की सिफारिश करते हुए अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।