मझगांव कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी राहत
2021 में मुंबई दौरे के दौरान लगा था राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने खारिज की याचिका
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर शिकायत को सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह कहते हुए ममता बनर्जी को राहत दी कि इस मामले में कोई अपराध नहीं हुआ है।
दिसंबर 2021 में ममता बनर्जी ने मुंबई का दौरा किया, उस समय नरीमन प्वाइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण हॉल में आयोजित कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हालाँकि जब राष्ट्रगान बज रहा था तब ममता बनर्जी अपनी सीट पर ही बैठी रहीं और जब राष्ट्रगान पूरा हो गया तब वे उठ गई। भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी वकील विवेकानन्द गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ मझगांव मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का व्यवहार राष्ट्रगान का अपमान है। साथ ही राष्ट्रीय सम्मान मानहानि निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की गई थी।
मझगांव मजिस्ट्रेट एस. बी. काले मोकाशी ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ गुप्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। गुप्ता की शिकायत खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ममता ने कोई अपराध नहीं किया है।
इस बीच मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सबसे पहले ममता बनर्जी को समन जारी किया था। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। विशेष अदालत ने ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने और समन जारी करने के शिवडी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि साथ ही ममता के खिलाफ शिकायत पर दोबारा विचार करने का आदेश भी दिया गया। इस आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत नहीं पाया गया। इसलिए हाई कोर्ट ने यह कहते हुए ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी कि वह इस फैसले में दखल नहीं देगा। इस पृष्ठभूमि में मजिस्ट्रेट ने कफ परेड पुलिस को शिकायत की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। तदनुसार, पुलिस ने मामले में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।