उद्धव ठाकरे की सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई करने की याचिका ख़ारिज
चीफ जस्टिस बोले जब तक जम्मू कश्मीर के मुद्दे आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी कर ले, तब तक इंतजार करें
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 1 अगस्त को उद्धव ठाकरे की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पहले संविधान पीठ जम्मू-कश्मीर के मुद्दे आर्टिकल 370 पर सुनवाई पूरी कर ले, तब तक इंतजार करें, आपको उसके बाद तारीख दी जाएगी। कोर्ट ने 10 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी।
चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए आयोग ने 17 फरवरी को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और धनुष – बाण का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। आयोग ने माना था कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपने लोगों को पद देने के लिए इसे बिगाड़ा थ।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों को गुपचुप तरीके से वापस लाया गया, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है।