मोदी सरनेम मानहानि मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
राहुल गाँधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी थी अर्जेंट हियरिंग की पेटिशन। सूरत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की गई है अपील
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था।
राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद राहुल की सांसद सदस्यता चली गई थी।
7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा था कि राहुलगाँधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है।
राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है।
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान देते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था।