विधानसभा स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर और राकांपा की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करें – सुप्रीम कोर्ट

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विधानसभा स्पीकर शिवसेना पर 31 दिसंबर और राकांपा की याचिका पर 31 जनवरी तक फैसला करें – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फटकार, कहा ज्यादा दिन लंबित नहीं रख सकते मामला

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – महाराष्ट्र में बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने विधानसभा सत्र और छुटि्टयों के बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में होगी।

CJI ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की अपील पर नाराजगी जताई कि उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। CJI बोले हम चाहते हैं कि वे शिवसेना पर 31 दिसंबर तक और राकांपा पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला कर लें।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु और राकांपा शरद पवार गुट के जयंत पाटिल की याचिकाओं पर भी सुनवाई की। इनमें शिंदे-अजित पवार गुटों के विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के जल्द फैसला करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विरोधी धड़े उद्धव ठाकरे की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समयसीमा निर्धारित करें। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है।

29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है।फिर भी अगर ऐसा हुआ भी तो वो अपना कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री ही पूरा करेंगे। हम उनका पद बरकरार रखने के लिए उन्हें MLC के रूप में चुन लेंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्यता मामले पर चर्चा के लिए रविवार 29 अक्टूबर को ही दिल्ली पहुंच गए थे।

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