विधायकों की अयोग्यता मामले पर निर्णय लेने में स्पीकर असफल होते हैं तो वह खुद फैसला सुनाएगी – सुप्रीम कोर्ट 

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विधायकों की अयोग्यता मामले पर निर्णय लेने में स्पीकर असफल होते हैं तो वह खुद फैसला सुनाएगी – सुप्रीम कोर्ट 

एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी विधानसभा स्पीकर क़ो फटकार। अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा निपटारा

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर क़ो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पीकर से शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्णय लेने क़ो कहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने यह भी कहा है कि यदि स्पीकर इस मामले में निर्णय लेने में असफल होते हैं तो वह खुद फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर सोमवार क़ो सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो कोर्ट एक समय सीमा तय करेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस अदालत की गरिमा बनाये रखने के बारे में चिंतित हैं, हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए।

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार क़ो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पूर्ववर्ति उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की, हालांकि इस दौरान शिंदे गुट ने अलग सुनवाई की मांग की।

इसी साल 11 मई को उच्चतम न्यायलय ने फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिवसेना युबीटी नार्वेकर पर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहिए है।

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