नाबालिग लड़की के साथ विनयभंग करने वाले आरोपी को 6 महीने की सजा
ठाणे । नाबालिग लड़की का पीछा कर बिल्डिंग के लिफ्ट में विनयभंग करने वाले आरोपी संजय उर्फ शंकर केसर सिंह को सभी सबूतों के आधार पर अतिरिक्त सेशन कोर्ट के न्यायाधीश व्ही.व्ही वीरकर ने 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपये दंड की सुनवाई की। यह सजा सरकारी वकील रेखा हिरवाले के साथ बहस के दौरान सुनाई गई। सरकारी वकील रेखा हिरवाले ने न्यायालय में अपना मत रखते हुए कहा कि 13 वर्षीय नाबालिग लड़की खारेगाव के कलवा में अपने परिवार के साथ रहती है। वहां उसके पिता का ज्वेलर्स की दुकान है और यह लड़की 8 वीं कक्षा में खारेगाव स्थित स्कूल में पढ़ती है। पीड़िता 11 अगस्त 2018 को स्कूल से घर आ रही थी आरोपी वहीं से पीछा कर रहा था इसकी शिकायत लड़की ने घर पर की।इसके बाद इसी तरह से आरोपी ने दुबारा हरकत करते हुए लड़की को बुलाया लेकिन लड़की ने कुछ जबाब नही देते हुए लिफ्ट में प्रवेश किया तो आरोपी संजय उर्फ शंकर सिंह ने भी लिफ्ट में प्रवेश कर लड़की के साथ दुराचार किया।यह घटना घर वालों को पता चलते ही कलवा पुलिस स्टेशन में विनयभंग, पॉस्को के तहत मामला दर्ज कराया गया।जिसमें आरोपी को 12 अगस्त 2018 से 3 अक्टूबर 2018 तक जेल भेज दिया गया। इसके बाद वह समन पर रिहा हुआ लेकिन मामले पर सुनवाई कोर्ट में न्यायाधीश व्ही.व्ही वीरकर के समक्ष चल रही थी। जिसका फैसला आज 6 महीने का सश्रम कारावास और 5 दंड का सुनाया जिसमे दंड की राशि में से 3 हजार रुपये पीड़िता को देने के लिए कहा।