मनपा अधिकारीयों की पिटाई मामले में छः साल बाद विशेष अदालत का फैसला
भाजपा विधायक आर.तमिल सेल्वन समेत पांच अन्य को छह महीने की जेल। 2017 में जीटीबी नगर में हुईं थी घटना
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई – गुरु तेग बहादुर नगर (जीटीबी) में 25 इमारतों की अवैध बिजली और पानी की आपूर्ति काटने गए मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की पिटाई के आरोप में भाजपा विधायक कैप्टन आर.तमिल सेल्वन समेत पांच लोगों को एक विशेष अदालत ने छह महीने कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सेलवन और अन्य आरोपियों पर 13,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सेल्वन को अवैध सभा आयोजित करने, दंगा करने, एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने और उस पर हमला करने के अन्य आरोपों के साथ दोषी ठहराया। हालांकि विशेष अदालत ने सजा के फैसले पर रोक लगा दी ताकि आरोपी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सके।
पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार महानगर पालिका के अधिकारी जून 2017 में जीटीबी नगर में अवैध इमारत की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने गए थे। तभी सेल्वन और अन्य आरोपियों ने मनपा अधिकारीयों पर हमला कर दिया।
विशेष अदालत ने सेल्वन से पूछा कि क्या सभी आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सजा के बारे में कुछ कहना है, सेलवन ने उत्तर दिया उस समय उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। वहीं आरोपियों ने महानगर पालिका अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोका और उनके साथ मारपीट की,आरोपियों को सजा देने में दया दिखाने से गलत संदेश जाएगा। इसलिए पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। अभियुक्तों की ओर से अनुरोध किया गया कि अभियुक्तों को सजा सुनाए बिना उनके आचरण की समग्रता पर विचार किया जाए। इसके अलावा आरोपियों का यह पहला अपराध है और वे अच्छे इंसान हैं, इसलिए आरोपियों ने भी कम सजा की मांग की।
पुरे मामले को देखे तो कुल 1,200 घरों वाली जीटीबी नगर स्थित पंजाबी कॉलोनी में 25 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ जून 2017 में एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस समय जब मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इन इमारतों में बिजली और पानी की आपूर्ति काटने गए, तो सेलवन ने अन्य आरोपियों के साथ 1000-1200 लोगों की अवैध भीड़ का नेतृत्व किया। साथ ही महानगर पालिका अधिकारियों की पिटाई भी की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।