दही-हांडी आयोजन को लेकर ठाकरे गुट की उच्च न्यायालय में याचिका

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दही-हांडी आयोजन को लेकर ठाकरे गुट की उच्च न्यायालय में याचिका

पुलिस व पालिका ने शिंदे गुट को दी इजाजत, आज होगी सुनवाई

कल्याण – कल्याण में दही-हांडी उत्सव को लेकर शिंदे गुट और ठाकरे गुट का विवाद मुंबई उच्च न्यायालय पहुंच गया है। दोनों गुट शिवाजी चौक पर दही-हांडी मनाने का दावा कर रहे हैं। पुलिस और महापालिका प्रशासन ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर दही-हांडी आयोजन करने के लिए शिंदे गुट को इजाजत दे दी है। जिसके खिलाफ ठाकरे गुट ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। मंगलवार 5 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है कि शिवाजी चौक पर दही-हांडी उत्सव कौन मनाएगा। इस सवाल का जवाब कोर्ट के निर्णय के बाद ही पता चलेगा। बतादें कि कल्याण पश्चिम के शिवाजी चौक पर हर साल शिवसेना की शहर शाखा द्वारा दही-हांडी का आयोजन किया जाता है।

शिवसेना में पड़ी फूट के बाद इस साल शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों की ओर से दही-हांडी उत्सव मनाने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने शिंदे गुट को इजाजत दे दी है। पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह सौंपा है, उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई है। वहीं ठाकरे गुट को अन्य किसी जगह पर आयोजन करने का सुझाव दिया गया है। इस मामले को लेकर शिंदे गुट के शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख रवि पाटिल और ठाकरे गुट के शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख सचिन बासरे दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया है। जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के शहर प्रमुख सचिन बासरे ने पुलिस और महापालिका प्रशासन के निर्णय के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है।

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