विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कोर्ट ने 16 बागी विधायकों पर एक्शन का माँगा ब्यौरा, 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने का जारी किया निर्देश। बागी विधायकों पर जल्द फैसला होने की संभावना

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की उम्मीदें टूट गई हैं, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में अहम निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस भेजकर सवाल पूछा है कि 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया चल रही है? इसका जवाब देने के लिए राहुल नार्वेकर को दो सप्ताह का समय दिया गया है।

इसलिए अगले दो हफ्ते में राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। देखना होगा कि इस बार राहुल नार्वेकर क्या कहते हैं। इसके बाद जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई निर्देश देगा या नहीं। इसलिए शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला जल्द ही सुलझने की संभावना है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अगले कुछ दिनों में क्या करेंगे। अगर विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देते हैं तो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण फिर से बदल सकते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी कुर्सी जा सकती है। उस लिहाज से अब राहुल नार्वेकर की हर भूमिका और कार्रवाई अहम होगी।

ठाकरे समूह की मांग थी कि एकनाथ शिंदे के साथ गए बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का है। हालांकि तीन महीने से सुनवाई चल रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए ठाकरे समूह के विधायक सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बागी विधायकों पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर विधानसभा अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

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