दोस्तों का कर्ज चुकाने के लिए पती ने पत्नी को किया दोस्तों के हवाले 

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दोस्तों का कर्ज चुकाने के लिए पती ने पत्नी को किया दोस्तों के हवाले 

सांगली की महिला से मुंबई में हुआ बलात्कार। सांगली पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर जाँच में जुटी पंत नगर पुलिस

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुंबई – सांगली की एक महिला के साथ मुंबई में यौन उत्पीड़न किया गया। महिला ने सांगली में मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला घाटकोपर के पंत नगर पुलिस थाने को ट्रांसफर कर दिया। पीड़िता सांगली की रहने वाली 23 वर्षीय महिला है। उसके पति ने ही पहले उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और फिर पत्नी को अपने दो दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक उक्त अपराध 9 और 10 दिसंबर को घाटकोपर पूर्व के रमाबाई नगर कॉलोनी इलाके में हुआ था। पीड़िता का पति उसे यहां एक स्कूल परिसर में लाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए। लेकिन इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सका। चूंकि वैवाहिक बलात्कार अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है।

फिर अगले दिन यानी 10 दिसंबर को पीड़िता का पति उसे इलाके की एक नवनिर्मित इमारत में ले आया। यहां उसने महिला की पहचान दो अन्य दोस्तों से करवाई। आरोपी पती ने पत्नी को बताया कि ये दोनों हमें इसी बिल्डिंग में फ्लैट दिलाने वाले हैं, लेकिन आरोपी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें बदले में कुछ देना होगा।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पति को घर का किराया देने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसके लिए उसने अपने आरोपी दोस्तों से पांच-पांच हजार रुपये लिए थे। बदले में उसने अपनी पत्नी उन दोनों को सौंप दी। पुलिस ने बताया कि पति से उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लेने के बाद दोनों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

इस प्रताड़ना के बाद उक्त पीड़िता अपने गांव चली गई और वहां उसने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। लेकिन चूंकि अपराध स्थल पंतनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, सांगली पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई के पंतनगर में मामला दर्ज करवाया। पंत नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश कावले ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को मुंबई बुलाया गया है। उनकी शिकायत के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सांगली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में धारा 376 (1) बलात्कार, 376 (डी) सामूहिक बलात्कार, धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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