नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व चोरी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई सजा
अजहर शेख
वसई : नाबालिग लड़की से बलात्कार के अपराध में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना साथ ही जबरन चोरी में आरोपी को 7 वर्ष का कारावास की सज सुनाई गयी है। मिली जानकारी के अनुसार, काशिमीरा पुलिस स्टेशन गुन्हा रजि.नं.721/2018 कलम 376 (2) (ई), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6 के अनुसार इस अपराध में गिरफ्तार आरोपियों में राजेश सिंह अंबिका यादव को एम.डी.एम. देशमुख, विशेष न्यायाधीश पोस्को, ठाणे ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना व भुगतान न करने पर 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पोहवा को नितिन कासार ने अदालत के क्लर्क और कडू ने सरकारी अभियोजक के रूप में देखा। इस क्रम में काशिमिरा पुलिस स्टेशन में गुन्हा रजि. नं.328/2018 कलम 392, 413, 34 में आरोपी सुलेमान रियाज खान व मोहम्मद शाकित तैसिक खान उर्फे मोहम्मद इदरिस हैदर खान को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.आर.भगत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है।
पोहवा/कासार ने कोर्ट क्लर्क के रूप में और मैडम पांडे ने लोक अभियोजक के रूप में काम किया है। उक्त अपराध की जांच पोहवा/वाडीले और पोउपनि/चौधरी द्वारा की गई थी। उक्त कार्रवाई परिमंडल 1 डीसीपी जयंत बजबले एसीपी महेश तरडे, वपोनि.राजेंद्र कांबले के समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा।