
महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह, फिर लटकी 12 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति
बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप। याचिका में मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को बनाया प्रतिवादी
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : एकनाथ शिंदे सरकार की वैधता वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा विधान परिषद में मनोनीत 12 विधायकों की नियुक्ति की सूची को रद्द करने के लिए जल्दबाजी की थी। इसलिए विधान परिषद में रिक्त पदों पर 12 विधायकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है।
यह जनहित याचिका दीपक जगदेव द्वारा एड. नितिन सातपुते के माध्यम से दायर की गई है और प्रारंभिक सुनवाई आज यानी सोमवार को होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे पहले नासिक के रतन सोली ने इन 12 पदों को लेकर राज्यपाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 29 अक्टूबर 2020 को जून-2020 में खाली हुए इन पदों के लिए 12 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने का निर्णय लेने के बाद 6 नवंबर 2020 को राज्यपाल को सिफारिश पत्र भेजा था। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 173(5) के तहत राज्यपाल ने लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए राज्यपाल की कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है, का हवाला देते हुए सोली ने आपत्ति जताई थी। लंबी सुनवाई के बाद बेंच ने 13 अगस्त 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए पीठ ने विचाराधीन आदेश जारी करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए राज्यपाल कोश्यारी को जल्द से जल्द इसकी जानकारी दी थी।
किसी भी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मतभेदों को भड़काए बिना मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करके कार्यालय की गरिमा बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि भारत के संविधान में संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन उस कारण के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने की उनकी कार्रवाई का बचाव करना उस पद की स्थिति और गरिमा के अनुरूप नहीं है। ऐसे कठोर शब्दों में परोक्ष रूप से राज्यपाल को निर्देशित किया गया था।
हालांकि राज्य की शिंदे – फडणवीस सरकार की वैधता की वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जांच की जा रही है। राज्यपाल ने 5 सितंबर, 2022 के आदेश/पत्र के माध्यम से पिछली सरकार द्वारा भेजी गई सूची को वापस लेने के शिंदे सरकार के निर्णय को मंजूरी दे दी या रद्द कर दिया, जबकि मामला विचाराधीन था और इसकी वैधता को सील नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के एक साल बाद भी उन्होंने पिछली सूची पर फैसला नहीं लिया है और अब नई सरकार आगामी सूची पर जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है। यह बेहद आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। इसलिए पूर्व की सूची को वापस लेने के मंत्रिमंडल के निर्णय को अमान्य किया जाना चाहिए और इस याचिका के लंबित रहने तक राज्यपाल के 5 सितंबर के आदेश को रद्द या निलंबित किया जाना चाहिए। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि राज्यपाल कानून के अनुसार व्यवहार के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करें। याचिका में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को लागू नहीं करने के लिए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का भी प्रयास किया गया है। इस याचिका में विधानपरिषद सचिव और विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।