
आईएनएस विक्रांत मामले में सोमैया पिता पुत्र को बड़ी राहत
उच्च न्यायालय द्वारा किरीट सोमैया और नील सोमैया को गिरफ्तारी से स्थाई राहत, जांच जारी रखने का आदेश
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : उच्च न्यायालय ने आईएनएस ‘विक्रांत’ को बचाने के लिए एकत्रित धन की हेराफेरी के मामले में बुधवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे निल किरीट सोमैया को स्थयी राहत प्रदान कर दी है। अदालत ने सोमैया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है तो उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
अदालत ने सरकार को यह जानकारी देने का आदेश दिया था कि सोमैया ने आईएनएस ‘विक्रांत’ के लिए धन कहां और कैसे एकत्र किया। सोमैया के खिलाफ फिलहाल कोई सबूत नहीं है। लेकिन जांच जारी रहेगी। इसलिए फिलहाल उनकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाना है, तो उससे पहले 72 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, पुलिस ने बुधवार को अदालत को बताया। उसके बाद न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने पुलिस का बयान दर्ज कर सोमैया की याचिका का निस्तारण कर दिया। सोमैया को भी गिरफ्तारी से स्थायी राहत दी गई थी।
आईएनएस ‘विक्रांत’ के लिए धन के गबन के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से सोमैया पिता और पुत्र ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद दोनों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। देर से केस दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। यह राहत समय-समय पर दी जाती रही है।