
कल्याण-डोंबिवली के चार बिल्डरों पर एमआरटीपीए के तहत मुकदमा दर्ज, अवैद्य निर्माण का मामला..
प्रशासन ने जारी किया एक महीने में ध्वस्त करने का फरमान..
छुटभैइये बिल्डरों में मची खलबली..
एसएन दुबे
कल्याण- अवैद्य निर्माण के मामले में कल्याण-डोंबिवली के चार बिल्डरों पर एमआरटीपीए दाखल होने के बाद छुटभैया बिल्डरों में खलबली मची है। केडीएमसी प्रशासन ने इन बिल्डरों को 15 से एक महीने का समय देकर निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोफले के अनुसार कल्याण पूर्व में पिसवली के अधीन आने वाले आडिवली में बारकूबाई नामक अवैद्य इमारत का निर्माण करने वाले वसंत दयाराम भानुशाली और ढोकली में इंडियन ऑयल डिपो के पीछे बिल्डिंग का निर्माण करने वाले विकाश पवार नामक दो बिल्डरों के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में वार्ड आफिसर दीपक शिंदे द्वारा एमआरटीपीए के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसी तरह डोंबिवली के खंबलपाड़ा में शंखेश्वर पार्क के बगल में ग्राउंड प्लस 7 मंजिल की अवैद्य इमारत बनाने वाले भवन निर्माता रविराज भगवान पाटील और गोकुल सोसाइटी के पास जिजाईनगर में ग्राउंड प्लस 7 मंजिल की अवैद्य इमारत का निर्माण करने वाले भवन निर्माता साईशक्ति नार्वेकर के खिलाफ वार्ड आफिसर भरत पाटील ने डोंबिवली के तिलकनगर पुलिस स्टेशन में एमआरटीपीए के तहत मामला दर्ज कराया है। एमआरटीपीए दाखिल करने के बाद महापालिका प्रशासन ने सख्त चेतावनी दिया है कि समय सीमा के अंदर खुद की खर्च से इमारत ध्वस्त करें अन्यथा यदि प्रशासन तोड़ेगी तो जुर्माने सहित सारा खर्च वसूल किया जाएगा।