
नवनिर्वाचित शिवसेना ठाणे जिलाप्रमुख की अग्रिम जमानत मंजूर
कथित बलात्कार मामले में स्व. आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को मुंबई कोर्ट से अग्रिम जमानत
योगेश पाण्डेय – संवाददाता
मुंबई : बलात्कार के कथित मामले में आरोपियों की मदद करने के आरोपी शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख केदार दिघे को मुंबई सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है। केदार दिघे को एक बड़ी राहत देते हुए मुंबई की अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से बचा लिया है।
अदालत ने केदार दिघे को यह कहते हुए गिरफ्तारी से बचाया है कि केदार दिघे के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़े सभी दस्तावेज फिलहाल पुलिस के पास हैं साथ ही पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत भी मौजूद हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोपी से कुछ भी जब्त किया जाना बाकी नहीं है।
30 से 32 साल की एक युवती लोअर परेल स्थित एक फाइव स्टार होटल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। केदार दिघे के दोस्त रोहित कपूर उस होटल में होटल की सदस्यता लेने गए थे। युवती का आरोप है कि जब वह सदस्यता शुल्क चेक लेने होटल के कमरे में गई तो रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़ित लड़की ने शिकायत में यह भी कहा था कि उसे केदार दिघे से पुलिस को मामले की रिपोर्ट न करने की धमकी मिल रही थी। इसलिए पुलिस ने केदार दिघे के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस बीच, केदार दिघे के समर्थकों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से मामला दर्ज किया गया है।