शिवसेना सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 18 जूलाई को पेशी का आदेश

शिवसेना सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 18 जूलाई को पेशी का आदेश

सोमैया दंपत्ति के मानहानि मुकदमें की सुनवाई पर पेश नहीं होने के चलते संजय राउत के खिलाफ शिवडी कोर्ट की कार्यवाही

मुंबई : शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया पर 100 करोड़ के कथित शौचालय घोटाले के आरोप के खिलाफ भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिए जाने के बावजूद सोमवार को संजय राउत शिवडी अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने संजय राउत के नाम पर जमानती वारंट जारी कर 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है।

अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान मेधा सोमैया की शिकायत पर संज्ञान लिया था और संजय राउत को सोमवार को पेश होने के लिए तलब किया था। हालांकि राउत कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसलिए कोर्ट ने उनके नाम से जमानती वारंट जारी करते हुए आगामी 18 जुलाई को शिवड़ी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

मेट्रोपॉलिटन या मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की गई शिकायत के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करते हैं। प्रतिवादी को उसी के हिस्से के रूप में अदालत में पेश होना पड़ता है। मेधा सोमैया द्वारा शीवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर एक शिकायत में कहा गया है कि संजय राउत द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक हैं। संजय राउत को नोटिस जारी कर मानहानि के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

यह खबर 15 और 16 अप्रैल को प्रकाशित हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह मीरा भायंदर नगर पालिका के कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल है। मेधा सोमैया ने शिकायत में कहा, यह पढ़कर मैं स्तब्ध रह गई। राउत ने मीडिया से बात करते हुए जो बयान दिया वह मानहानिकारक है। मेधा ने यह भी दावा किया है कि आम जनता की नजर में उन्हें बदनाम करने के लिए ये बयान दिए गए।

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