कांजुर मेट्रो कार शेड मामले पर चार सप्ताह की रोक

कांजुर मेट्रो कार शेड मामले पर चार सप्ताह की रोक

केंद्र सरकार द्वारा निवेदित याचिका के चलते उच्च न्यायालय का फैसला

योगेश पाण्डेय – संवाददाता

मुंबई : उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांजूर में मेट्रो -3 परियोजना पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। केंद्र ने राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध के चलते एवं नए सरकार के गठन को लेकर गुरुवार को कोर्ट में मामला दायर करते हुए मामले में तीन सप्ताह का गैप रखने का भी अनुरोध किया था। अदालत ने सरकार के अनुरोध को मान लिया और मामले पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। लगभग 23,000 करोड़ रुपये लागत और 33.5 किमी लंबी कोलाबा से सीप्ज़ मेट्रो -3 परियोजना की देरी के कारण मुंबईकरों को नुकसान हो रहा है। अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र और राज्य सरकार को कांजुरमार्ग में प्रस्तावित कार शेड के विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की सलाह दी थी। लेकिन मामले की सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होनी चाहिए। इस तरह का अनुरोध मामले में संबंधित व्यक्तियों द्वारा अदालत से किया गया था और अदालत ने उनकी मांग को भी स्वीकार कर लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फिर से कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

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