हेलीपैड वाली इमारत ‘मोहन अल्टिज़ा’ के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर, भागीदारों की मुसीबतें बढ़ी

हेलीपैड वाली इमारत ‘मोहन अल्टिज़ा’ के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर, भागीदारों की मुसीबतें बढ़ी..

केडीएमसी प्रशासन पर भी लटका कार्रवाई का तलवार…

एसएन दुबे

कल्याण- अवैध निर्माण के चलते विवादों में घिरी मोहन ग्रुप की हेलीपैड वाली इमारत ‘मोहन अल्टिज़ा’ के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। जिसके चलते मोहन ग्रुप के भागीदारों की मुसीबतें बढ़ गई है। बताया जाता है कि यह याचिका मोहन ग्रुप के चेयरमैन जितेन्द्र लालचंदानी के सगे भाई महेश लालचंदानी ने दायर की है। इसके पहले याचिकाकर्ता महेश लालचंदानी ने केडीएमसी प्रशासन से शिकायत कर भागीदारों के खिलाफ एमआरटीपीए के तहत मुकदमा दायर कर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में रिट-पिटीशन दाखिल किया। बतादें कि कल्याण के रिहायशी इलाके गांधारी में हेलीपैड वाली बिल्डिंग के नाम से मशहूर ‘मोहन अल्टिज़ा’ का निर्माण कार्य अवैद्य बताया जा रहा है। इतना ही नहीं निर्माण नियमों का उलंघन कर बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं, जिसके कारण केडीएमसी के अधिकारी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भागीदार बोलने से कतरा रहे हैं लेकिन मोहन ग्रुप के चेयरमैन जितेन्द्र लालचंदानी के भाई महेश लालचंदानी ने कहा कि मुख्य न्यायधीश दीपांकर दत्ता और न्यायधीश राजेश लोढ़ा की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है और अगले चार हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होनी है। बताया जाता है कि 28-28 मंजिल की तीन इमारतों में 350 फ्लैट हैं। प्लान के मुताबिक प्रत्येक मंजिल पर सर्वेंट रूम, ट्वायलेट और पैसेज एरिया छोड़ने आदि के अलावा 5 प्रतिशत फ्लैट सरकार को हैंडओवर करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन मोहन ग्रुप के भागीदारों ने नियम-कानून को ताक पर रखकर पैसेज एरिया को भी फ्लैट में कंवर्ड कर बेच दिया है।

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